बॉम्बे हाईकोर्ट ने महाराष्ट्र के गृह मंत्री देशमुख पर आरोपों की जांच सीबीआई से कराने के आदेश दिए

मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह की याचिका पर बॉम्बे हाई कोर्ट ने सोमवार को अपने फैसले में महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख के खिलाफ सीबीआई जांच करने को कहा है। अदालत ने सीबीआई से इस जांच की प्रारंभिक रिपोर्ट 15 दिन के भीतर देने को कहा है जिसके बाद उनके खिलाफ एफआईआर दायर करने का फैसला होगा। जाहिर है अब देशमुख की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। विपक्षी भाजपा ने अदालत के आदेश के बाद देशमुख के इस्तीफे की मांग की है।
अदालत का यह फैसला परमबीर सिंह की बॉम्बे हाई कोर्ट में दायर उस याचिका पर आया है जिसमें उन्होंने गृहमंत्री देशमुख के खिलाफ सीबीआई जांच की मांग की है। पुलिस अधिकारी ने आरोप लगाया था कि देशमुख ने एक पुलिस अधिकारी सचिन वझे को 100 करोड़ रुपए की वसूली का लक्ष्य दिया था। अदालत ने कहा कि देशमुख पर आरोप गंभीर प्रकृति के हैं लिहाजा इनकी जांच जरूरी है।
हाईकोर्ट ने कहा कि इस मामले में एफआईआर दर्ज हो चुकी है और पुलिस जांच की जरूरत है। उच्च न्यायालय ने कहा कि अनिल देशमुख पर जो आरोप लगे हैं उनकी   जांच के लिए पुलिस पर निर्भर नहीं रह सकते हैं। इसकी प्राथमिक और निष्पक्ष जांच के लिए सीबीआई की जरूरत है। सीबीआई निदेशक 15 दिन में प्रारंभिक जांच करके जो रिपोर्ट देगी उसके आधार पर फैसला किया कि देशमुख के खिलाफ एफआईआर दायर होगी या नहीं।
उधर देशमुख के खिलाफ सीबीआई जांच के बॉम्बे हाई कोर्ट के आदेश पर महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने संतोष जताते हुए कहा कि नैतिकता के आधार पर देशमुख को अब इस्तीफा देना चाहिए। उन्होंने कहा कि वे ऐसा नहीं करते तो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को उन्हें मंत्रिमंडल से बाहर कर देना चाहिए।