बेअंत के कातिल की फांसी सजा उम्रकैद में तब्दील

पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री बेअंत सिंह के कातिल बलवंत सिंह राजोआना की फांसी की सजा उम्रकैद में तब्दील कर दी गयी है। सरकारी स्तर पर औपचारिकताएं पूरी करने के लिए आदेश  जारी कर दिए गए हैं।

रिपोर्ट्स के मुताबिक केंद्रीय गृह मंत्रालय की ओर से पंजाब और चंडीगढ़ प्रशासन को  इस मामले में आदेश जारी किए गए हैं। आदेश को लागू कराने का जिम्मा चंडीगढ़ प्रशासन को सौंपा गया है। गौरतलब है कि ३१ अगस्त, १९९५ को चंडीगढ़ सचिवालय के बाहर बेअंत सिंह की हत्या कर दी गई थी।

आतंकवादियों ने उनकी कार को बम से उड़ा दिया था। इस घटना में १६ अन्य लोगों की भी जान चली गयी थी। हत्या मामले में बलवंत सिंह राजोआना को साल २००७ में सीबीआई की विशेष अदालत ने फांसी की सजा सुनाई थी। नवंबर २०१७ में पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट में याचिका दायर करके बलवंत सिंह राजोआना की बहन ने उनकी फांसी की सजा को उम्रकैद में तब्दील करने की मांग की थी, लेकिन याचिका पर हाईकोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया था। अब उनकी फांसी की सजा को उम्र कैद में बदल दिया गया है।