बलात्कार के आरोप में आसाराम को उम्र कैद की सजा

ताउम्र रहना होगा सलाखों के पीछे , भक्तों में छाया निराशा

गुजरात : अहमदाबाद, सूरत की एक महिला से रेप के मामले में 81 वर्षीय धर्मगुरु आसाराम को मंगलवार को उम्रकैद की सजा सुनाई गई। गुजरात के गांधीनगर सेशन कोर्ट ने आसाराम को सोमवार को दोषी करार दिया था। इससे अब आसाराम बापू को ताजिंदगी जेल के सलाखों के पीछे अपनी जीवन व्यतीत करनी पड़ेगी। सजा सुनाए जाने के बाद आसाराम बापू के भक्तों में काफी हताशा देखी गई है। वे बहुत मायूस है और अपने गुरु को मिले सजा को अन्याय के रूप में बता रहे हैं। इससे पहले जोधपुर कोर्ट ने 25 अप्रैल, 2018 को आसाराम को यूपी की एक नाबालिग से रेप के मामले में उम्रकैद की सजा सुनाई थी। इस केस में आसाराम की पत्नी समेत छह अन्य आरोपी थे।कोर्ट ने आसाराम को दोषी माना। आरोपियों में से एक की सुनवाई के दौरान मौत हो गई। कोर्ट ने बाकी पांच आरोपियों को सबूतों के अभाव में बरी कर दिया।सरकारी वकील आरसी कोड़ेकर ने बताया कि आसाराम को आईपीसी की धारा 376, 377 के तहत उम्रकैद की सजा सुनाई गई।
कोर्ट ने यह आदेश भी दिया है कि पीड़ित महिला को 50 हजार रुपए मुआवजा दिया जाए।2013 में केस दर्ज हुआ था करीब 10 साल पहले आसाराम पर सूरत की एक महिला ने अहमदाबाद के मोटेरा स्थित उसके आश्रम में बार-बार दुष्कर्म करने का आरोप लगाया था। इस मामले में अहमदाबाद के चांदखेड़ा पुलिस थाने में प्राथमिकी दर्ज हुई थी। प्राथमिकी के अनुसार महिला के साथ अहमदाबाद शहर के बाहर बने आश्रम में कई 2001 से 2006 के बीच कई बार दुष्कर्म किया गया था। महिला तब आसाराम के आश्रम में रह रही थी। दूसरी कोर बापू के अनुयाई हरि ओम ,महेंद्र अग्रवाल, सुनील कुमार सहित अनेक भक्तों ने बताया कि उनके गुरु को षड्यंत्र के तहत फसाया गया है। यह उनके साथ अन्याय हो रहा है ।वे अपने गुरु और भगवान पर विश्वास रखते हैं ।अब भगवान ही उनका कल्याण करेंगे।