बंगाल पुलिस कमिश्नर अदालत में पेश हों : सुप्रीम कोर्ट

फिलहाल राजीव की गिरफ्तारी नहीं, अगली सुनवाई १९ को

सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को कोलकाता सीबीआई-पुलिस और सारदा चिट फंड स्कैम से जुड़े मामले में आदेश दिए कि कोलकाता के पुलिस कमिश्नर सर्वोच्च अदालत के सामने पेश हों। साथ ही सर्वोच्च अदालत ने कहा कि फिलहाल राजीव कुमार की गिरफ्तारी नहीं होगी। अगली सुनवाई १९ फरवरी को होगी जिसमें उन्हें व्यक्तिगत रूप से पेश होने का आदेश दिया है। बंगाल के मुख्य सचिव को भी सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी किया है। 

सीजेआई ने कहा राजीव कुमार को पूछताछ में क्या दिक्कत है। अवमानना  के मामले में अभी फैसला नहीं करेंगे। इसमें बिना नोटिस के फैसला नहीं करेंगे। राजीव कुमार को जांच में सहयोग करना चाहिए। देखना पड़ेगा कि  मामले में सबूत क्या हैं। कमिश्नर सीबीआई के सामने पेश हों। वकील सिंघवी ने कहा कि राजनैतिक रैली के बाद छापेमारी हुई।  

बंगाल सरकार के वकील ने कहा पुलिस को परेशान करने की कोशिश की गयी। 

इससे पहले अटार्नी जनरल ने अदालत में कहा कि एसआईटी ने जांच सही तरीके से नहीं की। उन्होंने कहा कि सीबीआई को सौंपी गयी सीडीआर आधी-अधूरी है। उन्होंने कहा कि सबूतों से छेड़छाड़ की गयी है। 

अटार्नी जनरल ने कहा कि टीएमसी से जुड़े लोगों की जांच सही से नहीं की गयी। काल डिटेल्स से भी छेड़छाड़ की गयी। एसआईटी के जवाब आधे-अधूरे हैं। उन्होंने कहा कि बंगाल में सबैधानिक संस्थाएं पूरी तरह से चरमरा गयी हैं। उधर राजीव कुमार पर कोलकत्ता हाईकोर्ट में सुनवाई टल गयी है। राजीव कुमार ने सीबीआई  को लेकर यह अर्जी दी थी। 

उधर सीएम ममता बनर्जी ने कहा कि वे तथ्य देखने के बाद ही कुछ कहेंगी। इस ऑर्डर से जाहिर होता है कि यह हमारी सभी की जीत है। दोनों पक्षों को सहयोग करने के लिए कहा गया है।