प्रदूषण को लेकर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला

दिल्ली-एनसीआर : १०/१५ साल पुराने पेट्रोल/डीजल वाहनों पर रोक

राजधानी दिली के लगातार बिगड़ती आवो-हवा को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली-एनसीआर क्षेत्र की सड़कों पर १५ साल पुराने पेट्रोल और १० साल पुराने डीजल वाहनों के चलने पर सोमवार को प्रतिबंध लगा दिया। अपने आदेश में सुप्रीम कोर्ट ने परिवहन विभाग को इस आदेश का उल्लंघन करने वाले वाहनों को जब्त करने का निर्देश दिया है।
पिछले कुछ दिन से दिल्ली की हवा में बढ़ते प्रदूषण को लेकर चिंता व्यापत हो रही थी। सोमवार को  सुप्रीम कोर्ट ने भी दिल्ली-राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में प्रदूषण की वर्तमान स्थिति को बेहद चिंताजनक बताया और १५ साल पुराने पेट्रोल और दस साल पुराने डीजल वाहनों की सूची केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के परिवहन विभाग की वेबसाइट पर उपलब्ध कराने ka भी आदेश जारी किया है।
रिपोर्ट्स के मुताबिक कोर्ट ने कहा कि सीपीसीबी तत्काल एक सोशल मीडिया एकाउंट तैयार करेगा जिस पर नागरिक प्रदूषण के बारे में शिकायत कर सकेंगे। इससे पहले राष्ट्रीय हरित पंचाट ने भी १५  साल पुराने पेट्रोल और १० साल पुराने डीजल वाहनों के दिल्ली-राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र की सड़कों पर चलने पर प्रतिबंध लगाने वाला आदेश दिया था। सुप्रीम कोर्ट के सोमवार के फैसले पर पर्यावरण प्रेमियों ने खुशी जताई है वहीं आम लोगों ने राहत की सांस ली है।