पोक्सो एक्ट में दया याचिका का प्रावधान ख़त्म हो : राष्ट्रपति

निर्भया दोषी की दया याचिका राष्ट्रपति को भेजी, खारिज करने की सिफारिश

राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने शुक्रवार को कहा कि पोक्सो एक्ट में दया याचिका का प्रावधान ख़त्म होना चाहिए। इस बीच निर्भया रेप-हत्या मामले में दोषी विनय शर्मा की दया याचिका को खारिज करने की सिफारिश करते हुए गृह मंत्रालय ने राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के पास भेज दिया है।

एक कार्यक्रम में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने बड़ा ब्यान देते हुए कहा है कि वे मानते हैं कि पोक्सो एक्ट में दया याचिका का प्रावधान ख़त्म होना चाहिए। हालांकि, उन्होंने कहा कि यह काम विधायिका का है। राजस्थान के सिरोही में एक कार्यक्रम में  राष्ट्रपति ने कहा कि महिला सुरक्षा एक गंभीर मुद्दा है। उनहोंने कहा – ”पोक्सो एक्ट के तहत बलात्कार के दोषियों को दया याचिका दायर करने का अधिकार नहीं होना चाहिए। संसद को दया याचिकाओं की समीक्षा करनी चाहिए।”

उधर निर्भया मामले के दोषी विनय शर्मा की दया याचिका को गृह मंत्रालय ने राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के पास भेज दिया है। मंत्रालय ने इसे खारिज करने की सिफारिश की  है। राष्ट्रपति भवन ने दया याचिका मिलने की पुष्टि की है। गौरतलब है कि दोषियों ने दिल्ली सरकार के सामने अपनी दया याचिका लगाई थी इसे खारिज करते हुए दिल्ली सरकार ने अपनी रिपोर्ट गृह मंत्रालय को भेज दी थी।

अब गृह मंत्रालय के राष्ट्रपति को दया याचिका भेजने के बाद देश की निगाहें राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद पर हैं कि वह क्या निर्णय लेते हैं।