पीएम, शाह मामले में ६ तक फैसला करे चुनाव आयोग: सुप्रीम कोर्ट

पीएम मोदी और भाजपा अध्यक्ष अमित शाह पर आचार संहिता उल्लंघन के आरोपों को लेकर कांग्रेस नेता सुष्मिता देव की याचिका पर सर्वोच्च न्यायालय में गुरूवार  सुनवाई हुई। न्यायालय ने चुनाव आयोग को कहा है कि ६ मई तक पीएम मोदी और अमित शाह के मामलों का निपटारा करे।
गुरूवार को सुनवाई के दौरान सुष्मिता देव की ओर से पेश वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि ३१ दिन में दो का निपटारा किया है। इस रफ्तार से २५० दिनों से ज्यादा का समय लगेगा। निपटारा भी किया तो वजह सही नहीं बताई। उन्होंने कहा  कि ४० शिकायतें की थी, २० के ऑर्डर पास हुए जो दूसरे लोगों के खिलाफ थे। लेकिन पीएम मोदी और अमित शाह के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई। छह मई को ४६२  सीटों के लिए चुनाव हो चुके होंगे।
उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग ने मंगलवार और बुधवार को आदेश दिया था, लेकिन हमें आदेश नहीं मिला। हमे मीडिया से ऑर्डर मिला। इसपर चीफ जस्टिस ने कहा कि आपको मीडिया से ऑर्डर से मिला या मीडिया के लिए ऑर्डर मिला।
याद रहे मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट ने सुष्मिता देव की याचिका पर चुनाव आयोग को नोटिस जारी किया था। नोटिस में कहा गया कि चुनाव आयोग आचार संहिता मामले में पीएम मोदी और भाजपा अध्यक्ष अमित शाह के खिलाफ आवश्यक कार्रवाई कर सकता है। कोर्ट ने कहा कि इस मसले पर पहले चुनाव आयोग का फैसला सामने आने दें। आयोग ने सुप्रीम कोर्ट से कहा था कि इस मसले पर अभी उनकी बैठक चल रही है, वह जल्द ही कोई एक्शन लेंगे।