पाकिस्तानी सेना प्रमुख के सेवा विस्तार पर सुप्रीम कोर्ट की कैंची

पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट ने पाकिस्तानी सैन्य प्रमुख जनरल कमर जावेद बाजवा के सेवा विस्तार पर कैंची चला दी है। हालांकि सर्वोच्च अदालत के इस फैसले से इमरान सरकार के लिए राहत माना जा रहा है। इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस आसिफ साईद खान खोसा की अगुआई वाली तीन सदस्यीय पीठ ने सुनवाई की।  
बता दें कि पाकिस्तान की इमरान सरकार ने जनरल बाजवा का कार्यकाल तीन साल बढ़ाने की अधिसूचना जारी की थी, जिस पर पिछले दिनों सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी थी। लेकिन कोर्ट के गुरुवार के फैसले से भले ही 6 महीने की विस्तार को मंजूरी दी हो, पर यह सरकार को अपनी किरकिरी से बचाने के लिए अहम है।
तीन सदस्यीय पीठ ने अपने फैसले में बाजवा के कार्यकाल को 6 महीने का निर्देश सरकार तो दिया साथ ही इस बारे में जल्द ही कानून लाने को भी कहा है। इससे पहले मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट ने बाजवा के कार्यकाल के विस्तार से जुड़ी अधिसूचना पर रोक लगा दी थी। 
इस रोक के बाद प्रधानमंत्री इमरान खान ने मंगलवार को कैबिनेट की आपात बैठक बुलाई थी।  पीएम इमरान खान ने कानून मंत्री को फटकार लगाई थी। इसके तत्काल बाद कानून मंत्री ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया था।  
19 अगस्त को इमरान सरकार ने बाजवा को 3 साल का सेवा विस्तार दिया था। इसके पीछे देश की क्षेत्रीय सुरक्षा की स्थितियों का हवाला दिया था। हालांकि सरकार ने अपना यह आदेश कोर्ट के दखल देने के बाद वापस ले लिया था। 
दरअसल, आधी अधूरी जानकारी या संविधान के प्रावधानों के खिलाफ जाकर जनरल बाजवा का सेवा विस्तार किया गया था। इसके बाद इमरान सरकार बैकफुट पर आ गई थी। पुराने नियम के मुताबिक, बाजवा 29 नवंबर को रिटायर हो रहे थे। लेकिन अदालत के ताज़ा आदेश के बाद अब वह अगले 6 महीने तक इस पद पर बने रह सकते हैं।