निकिता हत्याकांड के दोनों दोषियों को उम्रकैद की सजा

फरीदाबाद के पास बल्लभगढ़ के बहुचर्चित निकिता तोमरहत्याकांड मामले में शुक्रवार को फास्ट ट्रैक कोर्ट ने दोनों दोषियों को उम्रकैद की सजा सुनाई है। तौसीफ और उसके दोस्त रेहान को कड़ी पुलिस सुरक्षा के बीच अदालत में पेश किया गया था। सजा के ऐलान से पहले फरीदाबाद में अदालत परिसर को पूरी तरह छावनी में तब्दील कर दिया गया था ।
अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश सरताज बासवाना की फास्ट ट्रैककोर्ट ने दोषी करार दिए गए तौसीफ और रेहान को उम्रकैद की सजा सुनाई। दोनों को 24 मार्च को ही दोषी करार दिया गया था। हथियार मुहैया कराने वाले तीसरे आरोपी अजरुद्दीन कोसबूतों के अभाव में बरी कर दिया था। इस मामले में कुल 57 गवाही हुई थी। हत्या के 11 दिन बाद ही फरीदाबाद पुलिस ने अदालत में चार्जशीट दायर कर दी थी।
सजा के बाद निकिता के पिता मूलचंद तोमर ने कहा कि अदालत के फैसले का स्वागत है, लेकिन वो दोषियों को फांसी की सजा दिलाने के लिए सुप्रीम कोर्ट तक लड़ाई लड़ेंगे।वहींनिकिता की माता विजयवती ने कहा कि दोनों दोषियों को फांसी की सजा होनी चाहिए थी।बीकॉम ऑनर्स की छात्रा निकिता की पिछले साल 26 अक्तूबर को अग्रवाल कॉलेज के सामने गोली मारकर हत्याकर दी गई थी। हत्या की साजिश का आरोप सोहना निवासी तौसीफ, नूंह निवासी रेहान और अजरुद्दीन पर लगा था, जिसके बाद पुलिस ने तीनों को गिरफ्तार कर लिया था। हत्या के दौरान परिजनों ने लगाया था कि आरोपी उनकी बेटी का धर्म परिवर्तन करा कर शादी करना चाहते थे, लेकिन जब वह नहीं मानी तो उसकी हत्या कर दी गई। जबकि मामला प्रेम प्रसंग का बताया जा रहा था।