दो हफ्ते में हेराल्ड हाउस खाली करने निर्देश

दिल्ली हाईकोर्ट ने एजेएल की याचिका ख़ारिज की

नेशनल हेराल्ड मामले में गांधी परिवार को झटका लगा है। दिल्ली हाईकोर्ट ने उसे दो हफ्ते में हेराल्ड हाउस खाली करने निर्देश दिया है।कोर्ट ने यह भी कहा है कि यदि तय समय तक ऐसा नहीं किया गया तो कार्रवाई की जाएगी।
गौरतलब है कि केंद्र ने एजेएल को पहले १५ नवंबर तक अपना परिसर खाली करने का आदेश दिया था जिसे लेकर एजेएल ने कोर्ट में गुहार लगाई थी लेकिन दिल्ली उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को उसकी यह याचिका खारिज कर दी।
हेराल्ड हाउस को खाली कराया जाएगा या नहीं इस पर दिल्ली हाई कोर्ट ने   अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। नेशनल हेराल्ड के प्रकाशक ने शहरी विकास मंत्रालय के ३० अक्टूबर के आदेश को चुनौती देते हुए अदालत का रुख किया था। इस आदेश में उसके ५६ साल पुराने लीज़ को खत्म करते हुए आईटीओ के प्रेस एनक्लेव स्थित बिल्डिंग को खाली करने को कहा गया था।  पिछली सुनवाई के दौरान एजेएल के वकील ने दावा किया कि केंद्र सरकार के अधिकारियों ने बिल्डिंग को खाली कराना शुरू कर दिया है हालांकि सरकार ने इन दावों को झूठा बताया और कहा कि किसी भी अधिकारी ने हेराल्ड हाउस के परिसर में प्रवेश नहीं किया है। इसके बाद कोर्ट ने अगली सुनवाई की तारीख तय करते हुए तब तक यथास्थिति बनाए रखने का आदेश दिया। था।