देश में आज से सिंगल-यूज प्लास्टिक पर बैन, नियमों के उल्लंघन पर होगी सख्त कार्रवाई

केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय ने आज से देश में सिंगल-यूज प्लास्टिक पर बैन लगा दिया है। इसके तहत रोजमर्रा की जिंदगी में इस्तेमाल की जाने वाली प्लास्टिक से बनी कई चीजें बंद हो जांएगी। यदि कोई सिंगल-यूज प्लास्टिक का इस्तेमाल करता है तो उसके खिलाफ पर्यावरण संरक्षण अधिनियम (ईपीए) के सेक्शन 15 के तहत एक्शन होगा।

सिंगल प्लास्टिक का मतलब है कि ऐसी चीजें जिन्हें हम केवल एक ही इस्तेमाल में ला सकते है। जिन चीजों पर बैन लगा है उनमें प्लास्टिक कैरी बैग, पॉलीथीन, प्लास्टिक स्टिक वाले ईयर बड्स, गुब्बारों के लिए प्लास्टिक स्टिक, प्लास्टिक के झंडे, कैंडी स्टिक, आइसक्रीम स्टिक, थर्माकोल (पॉलिस्ट्रीन), प्लास्टिक के कप, प्लास्टिक के गिलास।

साथ ही कांटे, चम्मच, चाकू, स्ट्रॉ, ट्रे, मिठाई के डिब्बों को रैप या पैक करने वाली फिल्म, इन्विटेशन कार्ड, सिगरेट के पैकेट, 100 माइक्रोन से कम के प्लास्टिक बैनर, स्टिरर यानी चीनी इत्यादि मिलाने वाली चीज।

आपको बता दें, मंत्रालय ने कहा है कि, यदि कोई सिंगल यूज प्लास्टिक का इस्तेमाल करता पाया गया तो उसको दंड मिलेगा और इसमें जेल व जुर्माना दोनों ही शामिल है।

गौरतलब है कि भारत में हर दिन 26 हजार टन और प्रत्येक वर्ष 2.4 लाख टन सिंगल यूज प्लास्टिक कचरा निकलता है। यह जानकारी केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का एक सर्वे की रिपोर्ट की है।