दिल्ली सरकार ने शराब पीने वालों की न्यूनतम उम्र 25 से घटाकर 21 वर्ष की

राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में शराब पीने की उम्र मौजूदा 25 वर्ष से घटाकर 21 वर्ष कर दी है। यह घोषणा दिल्ली सरकार ने सोमवार को की।  साथ ही दिल्ली में सभी सरकारी शराब की दुकानों को बंद करने की घोषणा भी की ।

पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दादर और नागर हवेली के बाद अब दिल्ली भी इन पांच केंद्र शासित प्रदेशों व राज्यों में शामिल हो गई है जिनमें शराब पीना 25 वर्ष से कम आयु के लोगों के लिए वर्जित होगा।

दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने प्रेस वार्ता को संबोधित कर कहा, दिल्ली में अब सरकारी शराब की दुकानें नहीं होंगी। वही शराब की बिक्री से उत्पन्न होने वाला उत्पाद शुल्क मौजूदा वार्षिक वृद्धि के पांच प्रतिशत के बजाय 20 प्रतिशत सालाना बढ़ने की भी उम्मीद है।

नए नियमों के अंतर्गत, 21 वर्ष से कम आयु के किसी भी व्यक्ति को शराब के सेवन के लिए रेस्तरां या बार में प्रवेश नहीं करने दिया जाएगा, शराब की गुणवत्ता अंतरराष्ट्रीय मानकों की होगी व दिल्ली का अपना मानक होगा, और शराब की दुकानों के लिए केवल 500 वर्ग फुट स्थान पर स्थापित करने के लिए निर्धारित होगा।

शराब की दुकानों में की जाने वाली सजावट और अनुशासन का दायित्व दुकान के मालिक का होगा। रेस्तरां क्षेत्र के लिए लाइसेंस सिफारिश प्रणाली को भी समाप्त करने का सुझाव प्रस्तुत किया गया है जिससे शराब की चोरी पर सख्त कार्यवाही की जा सकेगी। और इन सभी कदमों से एक्साइज पॉलिसी से राजस्व में होने वाली वृद्धि में 20 प्रतिशत की बढ़ोतरी की भी संभावना है।