दिल्ली में निजी कर्मियों के लिए अब सिर्फ ‘वर्क फ्रॉम होम’, ज़रूरी सेवा रहेंगी जारी

दिल्ली में सभी निजी कार्यालय बंद करने का आदेश देते हुए मंगलवार को दिल्ली डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी (डीडीएमए) ने संशोधित दिशानिर्देश जारी किए हैं।इनके मुताबिक बढ़ते कोविड मामलों को देखते हुए इनमें काम करने वाले कर्मियों को वर्क फ्रॉम होम करने को कहा गया है।

दिल्ली में बार और रेस्त्रां बंद करने के निर्देश दिए गए हैं। निर्देश के मुताबिक मेडिकल सेवाएं और कोविड प्रोटोकॉल से  छूट मिले दफ्तर खुले रहेंगे। दिल्ली मेट्रो में 100 प्रतिशत क्षमता से लोग सफर करते रहेंगे लेकिन वे खड़े होकर सफर नहीं कर सकेंगे।

दिल्ली में कोविड के लगातार बढ़ते मामलों को देखते हुए डीडीएमए ने यह संशोधित दिशा निर्देश जारी किये हैं। अब राजधानी में सभी निजी कार्यालय बंद रहेंगे। फिलहाल दिल्ली में 50 प्रतिशत लोगों को दफ्तर जाने की छूट थी। दिल्ली में कोविड मामलों की बढ़ती संख्या की सरकार समीक्षा कर रही थी। कल ही यहाँ 19 हजार नए मामले आने के बाद डीडीएमए ने पाबंदियां लगाई हैं।

आप सरकार की इस फैसले के बाद निंदा हो रही है, क्योंकि पंजाब में उसके नेता  चुनाव रैलियां कर रहे हैं। फिलहाल आपको बता दें कि डीडीएमए ने आज जो संशोधित दिशा निर्देश जारी किये हैं उनके मुताबिक केंद्र सरकार और सरकार के उपक्रमों के कर्मियों को दफ्तर जाने के जाने के लिए आईडी कार्ड लेकर चलना होगा। जज, न्यायिक अधिकारी, सुप्रीम कोर्ट, दिल्ली हाईकोर्ट, जिला कोर्ट आदि के कर्मचारियों, वकीलों और सुनवाई से जुड़े लोगों को मान्य आईडी कार्ड या फोटो एंट्री पास साथ लेकर चलना होगा। नहीं होगा तो कार्रवाई होगी।

इसके मुताबिक निजी स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़े डॉक्टर, नर्स, पैरामेडिकल स्टाफ, लैब कर्मचारी मान्य आईडी कार्ड लेकर चलेंगे, गर्भवती महिलाएं, बीमार लोग (और उनके अटेंडेंट) डॉक्टर की पर्ची (मेडिकल दस्तावेज) से ही अस्पताल जा सकेंगे। कोविड जांच या वैक्सीनेशन के लिए जाते हुए आईडी कार्ड साथ रखना होगा।

दिशा निर्देश के मुताबिक इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया को पाबंदियों से छूट रहेगी।  है। जो लोग रेलवे स्टेशन या एयरपोर्ट पर बाहर से आ रहे हैं, वे अपने टिकट दिखाकर गंतव्य तक जा सकेंगे। परीक्षा देने जा रहे छात्रों को एडमिट कार्ड दिखाना होगा, शादी के लिए 20 जनों को ही मंजूरी होगी और उन्हें शादी के कार्ड की सॉफ्ट या हार्ड कॉपी साथ रखनी होगी।