जेकेसीए घोटाला मामले में फ़ारूक़ अब्दुल्ला को ईडी ने जारी किया समन

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला को धनशोधन मामले में समन जारी कर 31 मई को जांचकर्ताओं के सामने पेश होने को कहा है। वरिष्ठ नेशनल कान्फ्रेंस नेता के खिलाफ यह मामला जम्मू-कश्मीर क्रिकेट एसोसिएशन (जेकेसीए) के कथित घोटाले से जुड़ा है।

इस मामले में ईडी ने पहले भी फारूक अब्दुल्ला से कई बार पूछताछ की है। ईडी का आरोप है कि फ़ारूक़ ने तत्कालीन जेकेसीए अध्यक्ष के रूप में कथित तौर पर अपने पद का दुरुपयोग किया और एसोसिएशन में चहेतों की नियुक्तियां कीं और बीसीसीआई से मिले धन का दुरुपयोग किया।

याद रहे ईडी ने जेकेसीए के पूर्व पदाधिकारियों से संबंधित धनशोधन मामले में फारूक अब्दुल्ला की संपत्ति को दिसंबर 2020 में अस्थायी रूप से कुर्क किया था। अब्दुल्ला 2001 से 2012 तक जेकेसीए के अध्यक्ष रहे। इसके अलावा ईडी ने अहसान अहमद मिर्जा की 7.25 करोड़ रुपये की अचल संपत्ति ‘अस्थायी रूप से कुर्क’ की थी।

इसे लेकर श्रीनगर के राममुंशी बाग थाने में धनशोधन का मामला दर्ज है। यह मामला बाद में उच्च न्यायालय के निर्देश पर सीबीआई को सौंप दिया गया था जो जेकेसीए के पूर्व पदाधिकारियों के खिलाफ 43.69 करोड़ रुपये के धन की हेराफेरी के मामले में आरोपपत्र दायर कर चुकी है। सीबीआई और ईडी की जांच 2004 और 2009 के बीच कथित वित्तीय गड़बड़ियों को लेकर है।