चुनाव आयोग की कार्रवाई से सुप्रीम कोर्ट संतुष्ट

मायावती की याचिका ख़ारिज

भाषणों में विवादित भाषा के इस्तेमाल पर चुनाव आयोग की कार्रवाई से सर्वोच्च न्यायालय संतुष्ट है। आयोग ने सोमवार को सीएम योगी ादतयनाथ, बसपा प्रमुख मायावती, केंद्रीय मंत्री मेनका गांधी और सपा उम्मीदवार आज़म खान पर चुनाव प्रचार की क्रमशा ७२ और ४८-४८ घंटों तक की पाबंदी लगाई थी।
सर्वोच्च अदालत ने बसपा सुप्रीमो मायावती पर चुनाव प्रचार करने की रोक के खिलाफ दर्ज याचिका पर सुनवाई से भी इनकार कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि  चुनाव आयोग ने अपनी शक्तियां इस्तेमाल की हैं। ऐसे में कोर्ट को किसी अंतरिम आदेश की जरूरत नहीं है। मंगलवार को सुनवाई के दौरान सर्वोच्च दलित ने साफ कहा कि चुनाव आचार संहिता तोड़ने वालों के खिलाफ चुनाव आयोग ने अपनी शक्तियों का इस्तेमाल किया है।
लोकसभा चुनाव के लिए दूसरे चरण के मतदान से पहले चुनाव प्रचार का मंगलवार को आखिरी दिन है। दूसरे चरण में १८ अप्रैल को वोट पड़ेंगे। मायावती पर चुनाव आयोग ने प्रचार पर ४८ घंटे की रोक लगाई है। इसी के खिलाफ मायावती ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी।
योगी पाबंदी के चलते मंगलवार को लखनऊ लोकसभा सीट से भाजपा प्रत्याशी  केंद्रीय गृहमंत्री राजनाथ सिंह के नामांकन में शामिल नहीं हो पाए। राजनाथ सिंह ने दाखिल करने से पहले मंदिर में पूजा की।