चारा घोटाले के 5वें मामले में लालू यादव को पांच साल जेल, 60 लाख का जुर्माना

बहुचर्चित चारा घोटाले के डोरडा कोषागार गबन मामले में सीबीआई की विशेष अदालत ने सोमवार को आरजेडी प्रमुख और पूर्व मुख्यमंत्री लालू यादव को पांच साल की सजा सुनाई है। इसके अलावा उन्हें 60 लाख जुर्माना भी भरना होगा।

याद रहे रांची के डोरंडा कोषागार से 139.35 करोड़ के गबन के मामले में सीबीआई अदालत ने कुछ दिन पहले लालू प्रसाद यादव समेत 38 आरोपियों को दोषी करार दिया था। अदालत ने 15 फरवरी को इन सभी आरोपियों को दोषी करार दिया था। विशेष सीबीआई अदालत वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए आज सजा सुनाई।

लालू यादव पर यह चारा घोटाले का 5वां मामला है। याद रहे अदालत ने चारा घोटाले से जुड़े इस पांचवें मामले में लालू यादव दोषी करार दिया था जबकि 24 लोग बरी कर दिए गए थे। विशेष अदालत ने शनिवार को निर्देश दिया था कि दोषी करार लोगों को वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से सजा सुनायी जायेगी।