कोविड-19 से जुड़े उपकरणों पर जीएसटी कम किया, काऊंसिल की बैठक में कई अहम फैसले

जीएसटी काउंसिल की 44वीं बैठक में शनिवार को कई अहम फैसले किये गए। इसमें ब्लैक फंगस और कोरोना इलाज से जुड़े उपकरण और दवाइयों पर जीएसटी दर तर्कसंगत करने को लेकर मंत्री समूह (जीओएम) की सिफारिशों को जीएसटी काउंसिल ने मंजूर कर लिया है। कोविड की वैक्सीन पर 5 फीसदी जीएसटी जारी रखने का फैसला हुआ है।
दिल्ली में यह बैठक केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में हुई। याद रहे 28 मई को जीएसटी काउंसिल की बैठक में मास्क, पीपीई किट, टेस्टिंग किट, वेंटिलेटर और वैक्सीन समेत कोविड-19 से जुड़ी जरूरी वस्तुओं पर जीएसटी में राहत के लिए आठ मंत्रियों के एक समूह का गठन किया गया था। इस समूह ने 7 जून को अपनी रिपोर्ट दी थी।
आज की बैठक के बाद वित्त मंत्री सीतारमण ने कहा – ‘ब्लैक फंगस की दवाओं पर टैक्स में कटौती का फैसला किया गया है। इसके अलावा कोरोना से जुड़ी दवाओं और एंबुलेंस समेत अन्य उपकरणों पर भी टैक्स की दरों में कटौती की गई है। कोविड की वैक्सीन पर 5 फीसदी जीएसटी जारी रखने का फैसला हुआ है। जीएसटी दरों में यह कटौती सितंबर तक लागू रहेगी।’
सीतारमण ने बताया कि बैठक में रोगियों के आने-जाने में इस्तेमाल होने वाले वाहन यानी एंबुलेंस पर टैक्स की दरों में भारी कटौती की गई है। काउंसिल ने एंबुलेंस पर जीएसटी की दर को घटाकर 12 फीसदी करने का फैसला किया है। अभी तक एंबुलेंस पर 28 फीसदी जीएसटी वसूला जा रहा है। ब्लैक फंगस के इलाज में तोसिलिजुमब और एम्फोथ्रेसिन-बी का इस्तेमाल होता है। काउंसिल ने इन दवाओं पर जीएसटी बसूल न करने का फैसला किया है।
वित्त मंत्री ने जो जानकारी दी है उसके मुताबिक ऑक्सीमीटर पर जीएसटी 12 फीसदी से घटाकर 5 फीसदी, वेंटिलेटर पर 12 से घटाकर 5 फीसदी,
रेमडेसिविर पर 12 फीसदी से 5 फीसदी, मेडिकल ग्रेड ऑक्सीजन पर 12 फीसदी  से घटाकर 5 फीसदी, बीपैप मशीन पर टैक्स 12 से घटाकर 5 फीसदी जबकि  ऑक्सीमीटर पर भी 12 फीसदी से घटाकर 5 फीसदी किया गया है।