कोरोना वायरस: मुंबई में बिना मास्क पहने घर से निकलने पर मामला दर्ज होगा

मुंबई में घर से बाहर निकलने पर मास्क पहनना हुआ अनिवार्य, उल्लंघन करने पर IPC के तहत दर्ज होगा केस

शहर में कोरोना वायरस के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए महाराष्ट्र सरकार ने मुंबई में घर से बाहर निकलने वालों के लिए मास्क पहनना अनिवार्य कर दिया है। बृहन मुंबई महानगरपालिका, बीएमसी ने आदेश जारी करते हुए साफ कर दिया है कि बिना मास्क पहने बाहर निकलने वालों के खिलाफ आईपीसी की धारा 188 के तहत कार्रवाई की जा सकती है। बीएमसी का यह आदेश सीएम उद्धव ठाकरे के बयान के बाद आया है, जिसमें उन्होंने मुंबई के लोगों से मास्क पहनकर घर से बाहर निकलने की अपील की थी।

कोरोना वायरस के फैलने से रोकने के लिए लगाए गए लॉकडाउन के बीच महाराष्ट्र के सीएम ठाकर ने जनता को संबोधन करते हुए कहा, ‘बंद की वजह से हुई असुविधा के लिए खेद है लेकिन हमारे पास कोई दूसरा विकल्प नहीं है।’ सीएम ने कहा, ‘मुझे समाचार चैनलों के माध्यम से दुनिया भर से खबर मिल रही है कि वुहान (चीन) में चीजें सामान्य स्थिति में लौट आई हैं और प्रतिबंध हटाए जा रहे हैं। यह अच्छी खबर हैं। इसका मतलब समय के साथ चीजें बेहतर हो सकती हैं।’

चीफ मिनिस्टर ने जनता से अपील करते हुए कहा कि जब वे घर से निकले तो मास्क जरूर लगाएं। उद्धव ठाकरे ने रिटायर हो चुके सैन्यकर्मी जो जिनके पास चिकित्सा क्षेत्र, नर्स, वार्ड बॉय का अनुभव है उनसे आगे आने की अपील की और कहा कि महाराष्ट्र को आपकी जरूरत है।

गौरतलब है कि कोरोना वायरस के मरीजों की बाकी राज्यों से तुलना में इस समय महाराष्ट्र टॉप पर है।महाराष्ट्र में 8 एप्रल को कोरोना वायरस के 60 नए मामले सामने आए और इसके साथ ही राज्य में अब इस महामारी से पीड़ित लोगों की संख्या 1,078 हो गई है। स्वास्थ्य महकमे के अनुसार 60 नए मामलों में से 44 मामले मुंबई में, पुणे में नौ, नागपुर में चार और अहमदनगर, अकोला तथा बुलढाना में एक-एक नया मामला सामने आया है।