क़ानून के ख़िलाफ़ आवाज़

Neiphiu Rio, Chief Minister of the northeastern state of Nagaland, places a wreath on a coffin during a mass funeral of civilians who were mistakenly killed by security forces, in Mon district of Nagaland, India, December 6, 2021. REUTERS/Stringer

नागालैंड में सेना के हाथों 14 लोगों की मौत के बाद अफ्सपा हटाने की माँग तेज़

देश भर में जहाँ-जहाँ अफ्सपा लागू है, वहाँ से अक्सर इस क़ानून के दुरुपयोग के आरोप समय-समय पर लगते रहे हैं। पूर्वोत्तर हो या जम्मू-कश्मीर या देश के दूसरे राज्य, लोगों का आरोप है कि सुरक्षा बलों को अपनी ही जनता के ख़िलाफ़ इतने असीमित अधिकार दे देने से मानवाधिकार के उल्लंघन की घटनाएँ बड़े पैमाने पर होती रही हैं। अब नागालैंड के सोम ज़िले में काम से लौट रहे ग्रामीण युवकों को ले जा रही एक पिकअप बैन पर सेना द्वारा अकारण गोलीबारी से 14 लोगों की मौत से व्यापक जनाक्रोश पैदा हो गया है। नागालैंड की इस घटना पर नवा ठाकुरिया की ग्राउंड ज़ीरो रिपोर्ट :-

सशस्त्र बल विशेष अधिकार अधिनियम-1958 (एएफएसपीए) के ख़िलाफ़ वैसे तो पूर्वोत्तर भारत में हमेशा ही विरोध के सुर मज़बूत रहे हैं; लेकिन हाल में सेना की गोलीबारी में 14 लोगों की मौत ने आग में घी का काम किया है। वर्षों पहले मणिपुर ने इस कठोर क़ानून के ख़िलाफ़ बड़े पैमाने पर विद्रोह देखा था, जो उग्रवाद विरोधी अभियानों में लगे हुए सुरक्षाकर्मियों को अशान्त क्षेत्रों में उनकी उपयुक्तता के अनुसार नागरिक अदालतों से पूरी छूट के साथ कार्य करने का अधिकार देता है। यही वो दौर था, जब टी. मनोरमा देवी और शर्मिला इरोम चन्नू क्षेत्र में अफ्सपा विरोधी स्थिति के दौरान मैतेई समाज में लगभग देवताओं के रूप में उभरे।

हाल ही में नागालैंड के ओटिंग गाँव की घटना के साथ विरोध के स्वर फिर जीवंत हो गये हैं। इस घटना में अफ्सपा के इस्तेमाल के कारण 14 नागरिकों की जान चली गयी। अब स्थानीय गाँवों से लेकर राज्य स्तर के संगठनों तक, उत्तर-पूर्व से लेकर राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय संस्थानों की तरफ से छ: दशक पुराने अधिनियम के ख़िलाफ़ आवाज़ और बुलंद हो गयी है और इसे तत्काल निरस्त करने की माँग ज़ोर पकड़ रही है। कुछ संगठनों ने नई दिल्ली में केंद्र सरकार को क़ानून के ख़िलाफ़ चुनौती दी है और इसमें आतंकवाद से त्रस्त मध्य भारतीय प्रान्त के लोग शामिल हैं।

यह 4 दिसंबर, 2021 की घटना है, जब नागालैंड के मोन ज़िले से बेहद परेशान करने वाली यह ख़बर आयी। जहाँ सुरक्षा बलों ने तिरू घाटी कोयला खदान में दैनिक काम से निपटकर गाँव लौट रहे युवाओं के एक समूह को ले जा रहे एक वाहन पर गोलियाँ चला दीं। भारतीय सेना के 21 पैरा कमांडोज को तिरू-ओटिंग ग्रामीण इलाक़े में कुछ सशस्त्र विद्रोहियों के आन्दोलन के बारे में एक जानकारी मिली थी। इसके बाद पैरा कमांडोज ने घात लगाकर इन लोगों के वाहन पर हमला किया। दरअसल सशस्त्र विद्रोहियों के वाहन की जगह कुछ ही देर में जब युवकों की गाड़ी वहाँ पहुँची सुरक्षाकर्मियों ने उसे रुकने का आदेश दिया। लेकिन कथित तौर पर वाहन धीमा नहीं हुआ, तो यह सन्देह करते हुए उन्होंने उस पर फायरिंग कर दी कि विद्रोही उसमें यात्रा कर रहे थे।

वाहन में सवार छ: लोगों की मौके पर ही मौत हो गयी और दो गम्भीर रूप से घायल हो गये। किसी भी यात्री के पास हथियार या गोला-बारूद नहीं होने की ग़लती का अहसास होने के तुरन्त बाद, सुरक्षाकर्मी इन घायल ग्रामीणों को पास के अस्पताल ले गये। लेकिन इस घटना के बाद ग्रामीणों में जबरदस्त नाराज़गी उभर आयी और वहाँ हंगामा मच गया। ग़ुस्से से भरे लोगों ने अलग-अलग जगह सुरक्षा बलों को निशाना बनाया। दो दिनों के भीतर, विरोध-प्रदर्शनों में आठ अन्य ग्रामीण मारे गये, जबकि असम राइफल्स के एक जवान की भी जान चली गयी।

घटनाओं की श्रृंखला में 14 ग्रामीणों को खोने वाले ओटिंग के निवासी, अफ्सपा को तत्काल रद्द करने की ज़ोरदार माँग के साथ जनजातियों के शीर्ष निकाय (कोन्याक संघ) के तहत सडक़ों पर उत्तर आये। नागरिक समाज समूहों, मानवाधिकार संगठनों, क्षेत्र के राजनीतिक दल के नेताओं के अलावा नागालैंड के मुख्यमंत्री नेफिउ रियो और उनके मेघालय समकक्ष (कॉनराड के संगमा) ने भी इस क़ानून को निरस्त करने की माँग की है। पीडि़तों को श्रद्धांजलि देते हुए रियो ने एफएसपीए के ख़िलाफ़ कड़ा बयान दिया। रियो ने ओटिंग हत्याओं को अफ्सपा के दुरुपयोग और दुरुपयोग का स्पष्ट उदाहरण बताया। घटना में 14 कोन्याक ग्रामीणों के निधन पर शोक व्यक्त करते हुए उन्होंने लोगों से संयम बरतने का आग्रह किया और कहा कि यह अहिंसा से क्रूरता को हराने का समय है।

मेघालय के मुख्यमंत्री संगमा, भले ही उनके राज्य में एएफएसपीए लागू नहीं है; ने भी इस क़ानून को निरस्त करने का आह्वान किया और कहा कि वह व्यक्तिगत रूप से केंद्रीय मंत्रालय के साथ इस मुद्दे को उठाएँगे। संगमा ने स्पष्ट रूप से कहा कि सोम की घटना साबित करती है कि आज के समाज में अफ्सपा के लिए कोई जगह नहीं है।

मामला संसद तक पहुँचा, जहाँ केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने यह स्वीकार करते हुए एक बयान दिया कि यह ग़लत पहचान का मामला है। शाह ने यह भी कहा कि नागालैंड में स्थिति गम्भीर बनी हुई है; लेकिन पूरी तरह नियंत्रण में है। उन्होंने कहा कि केंद्र घटना पर ख़ेद व्यक्त करता है और पीडि़त परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त करता है। उन्होंने बताया कि मामले की जाँच के लिए एक विशेष जाँच दल का गठन किया गया है, जिसे एक महीने के भीतर अपनी रिपोर्ट देने को कहा गया है।

हालाँकि कोन्याक संघ ने शाह के बयान का कड़ा विरोध किया और यहाँ तक कि उनसे माफ़ी माँगने की भी माँग की, जिसमें आरोप लगाया गया था कि केंद्रीय गृह मंत्री ने संसद को ओटिंग नरसंहार के बारे में ग़लत जानकारी दी थी। एक बयान में कहा गया कि शाह को कोन्याक लोगों और नागालैंड के निवासियों से स्पष्ट करना चाहिए और उनसे माफ़ी माँगनी चाहिए। कोन्याक लोगों के मंच ने इस बात पर भी नाराज़गी व्यक्त की कि भारत में स्थित समाचार चैनलों सहित कुछ मीडिया आउटलेट्स ने इसे सुरक्षा बलों और एनएससीएन विद्रोहियों के बीच एक टकराव के रूप में पेश करने की कोशिश की।

इससे पहले सेना ने एक बयान जारी करके घटना पर खेद जताया। उसने घटना की जाँच का भी वादा किया। नागालैंड पुलिस ने इस घटना को लेकर सुरक्षा बलों के ख़िलाफ़ प्राथमिकी दर्ज की और कोहिमा में सरकार ने प्रत्येक पीडि़त के परिवार को 5-5 लाख रुपये की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की। यहाँ तक कि नागालैंड (असम भी) के राज्यपाल प्रोफेसर जगदीश मुखी ने भी आधिकारिक तौर पर इस घटना की निंदा की।

अब राज्यपाल द्वारा सोम नागरिकों की हत्याओं की पृष्ठभूमि में अफ्सपा पर चर्चा के लिए 20 दिसंबर को नागालैंड विधानसभा का विशेष सत्र बुलाने की उम्मीद है। विशेष सत्र, जिसके लिए नागा मदर्स एसोसिएशन, नागा स्टूडेंट्स फेडरेशन, आदि सहित विभिन्न नागा समूहों द्वारा माँग की गयी थी, आफ्सपा को निरस्त करने के लिए एक प्रस्ताव पारित कर सकता है। इससे पहले 7 दिसंबर को रियो सरकार की एक आपात मंत्रिमंडल की बैठक में नागालैंड से अफ्सपा को तुरन्त ख़त्म करने का सर्वसम्मत निर्णय किया गया था। नागालैंड के पूर्व मुख्यमंत्री टी.आर. जेलियांग ने कहा कि कोई भी कारण नागरिकों की हत्या को सही नहीं ठहरा सकता। उन्होंने कहा कि अफ्सपा हमारे लोगों के लिए केवल दर्द और पीड़ा लेकर आया है।

यहाँ तक कि नागालैंड भाजपा के अध्यक्ष तेमजेन इम्मा अलोंग, जो रियो के मंत्रिमंडल में मंत्री भी हैं; ने भी इस घटना को नरसंहार क़रार दिया। कोन्याक यूनियन कोहिमा के अध्यक्ष एच. अंगनेई कोन्याक ने अफ्सपा को रद्द करने का आह्वान किया। इस बीच एच.के. झिमोमी के नेतृत्व में एक नागा होहो प्रतिनिधिमंडल ने ग्रामीणों के प्रति अपनी एकजुटता बढ़ाने के लिए ओटिंग गाँव का दौरा किया। वे कठोर क़ानून को निरस्त करने की माँग से एकमत थे।

विद्रोही संगठन नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड ने तुरन्त टिप्पणी की कि अफ्सपा की छाया में चल रही शान्ति वार्ता फलदायी नहीं होगी। बता दें कि यह कुख्यात अधिनियम सुरक्षाकर्मियों (यहाँ तक कि एक ग़ैर-कमीशन अधिकारी) को ग़िरफ़्तार करने का अधिकार देता है। सशस्त्र संगठन ने कहा कि केवल सन्देह पर किसी भी व्यक्ति को गोली मरना या जान से मार देना एक कड़ुवा अनुभव है और नगाओं को आज तक कई मौक़ों पर अफ्सपा का कड़ुवा स्वाद चखना पड़ा है। संगठन ने ज़ोर देकर कहा कि किसी भी कारण से रक्त और राजनीतिक बातचीत एक साथ नहीं चल सकती।

नागालैंड के मोरुंग एक्सप्रेस अख़बार ने इस दुर्भाग्यपूर्ण घटना के एक चश्मदीद का हवाला देते हुए बताया कि पीडि़तों द्वारा माँगा गया न्याय अफ्सपा को निरस्त करना ही होगा, ताकि भविष्य में ऐसी कोई घटना न हो (न तो नागालैंड में और न ही देश में कहीं भी)। मनलेई, जिनका अभी भी चोटों के लिए चिकित्सा उपचार चल रहा है; ने दावा किया कि उन्हें एक सुरक्षा व्यक्ति ने केवल शवों के बारे में पूछताछ करने के लिए गोली मार दी थी। साथी ग्रामीणों द्वारा उन्हें जल्द ही एक अस्पताल ले जाया गया। मनलेई ने ख़ुलासा किया कि उनका छोटा भाई शोमाँग उन आठ युवकों में से एक था, जो एक पिकअप वाहन में काम करके घर लौट रहे थे और उन्हें सुरक्षा बलों की गोलियाँ खानी पड़ीं। शोमाँग सहित पाँच अन्य की मौके पर ही मौत हो गयी। बाद में मनलेई उस स्थान पर पहुँचे और देखा कि वाहन ख़ून से अटा था। शुरू में उन्हें कुछ अन्य लोगों के साथ कोई शव नहीं मिला; लेकिन बाद में उन्हें एक सैन्य ट्रक से बरामद किया गया।

ऑल असम स्टूडेंट्स यूनियन, ऑल मणिपुर स्टूडेंट्स यूनियन, ऑल अरुणाचल प्रदेश स्टूडेंट्स यूनियन, खासी स्टूडेंट्स यूनियन, गारो स्टूडेंट्स यूनियन, मिजो जिरलाई पावल, ट्विपरा स्टूडेंट फेडरेशन सहित अपनी सम्बद्ध राज्य इकाइयों के साथ पूर्वोत्तर छात्र संगठन (एनईएसओ) आदि ने हाल ही में आफ्सपा प्रावधानों का लाभ उठाते हुए सुरक्षा बलों के निर्मम कृत्यों के ख़िलाफ़ प्रदर्शन आयोजित किये। उनके कुछ नारों में ‘अफ्सपा निरस्त करना, दोषी सुरक्षा कर्मियों को दण्डित करना, पूर्वोत्तर की उपेक्षा करना बन्द करना और पूर्वोत्तर में शान्ति हो’ शामिल थे।

पत्रकार मानस प्रतिम डेका ने एंकरिंग में एक टेलीविजन डिबेट में भाग लेते हुए और आसु महासचिव शंकरज्योति बरुआ ने एक भाषण में गम्भीर आलोचनात्मक टिप्पणी की कि नई दिल्ली अभी भी मानती है कि कोलकाता के बाद भारत नहीं है। उन्होंने घोषणा की कि पूर्वोत्तर के स्वदेशी लोग ओटिंग के निवासियों के साथ एकजुटता से खड़े हैं, जिन्हें सम्मान के साथ जीने का पूरा अधिकार है। छात्र नेता ने केंद्र से यहाँ तक सवाल किया कि भारत की मुख्य भूमि के आतंक प्रभावित क्षेत्रों में अफ्सपा क्यों नहीं लागू किया जाता है।

असम जातीयतावादी युवा छात्र परिषद् के एक अन्य पैनलिस्ट पलाश चांगमई ने चेतावनी दी कि पूर्वोत्तर के लोग अब और अत्याचार बर्दाश्त नहीं करेंगे। उन्होंने सभी उत्तर-पूर्वी मुख्यमंत्रियों से अफ्सपा को ख़त्म करने के लिए एक साथ आने का आग्रह किया। राजनीतिक विश्लेषक आदिपी फुकन ने केंद्र से अफ्सपा की वैधता के बारे में भी पूछा, जो अब 63 साल का हो गया है। फुकन ने शो में प्रासंगिक सवाल उठाया कि पूर्वोत्तर में कब तक निर्दोष लोगों को आतंकित करने और सुरक्षाकर्मियों के मारने के लिए इसे लागू किया जाएगा?

फुकन ने कहा कि 21 पैरा कमांडो इलाकों और उसके निवासियों से परिचित नहीं थे। लेकिन उन्होंने शायद नागालैंड पुलिस और यहाँ तक कि असम राइफल्स (जो उन इलाकों में सुरक्षा ड्यूटी में लगी हुई है) को भी घात लगाकर हमला करने की सूचना नहीं दी। जल्दबाज़ी में उन्होंने वाहन पर फायरिंग की (जो कि सही नहीं था)। लेकिन बाद में असम राइफल्स के कैम्प को ग्रामीणों के ग़ुस्से का सामना करना पड़ा। जाँच में ये सभी तथ्य सामने आने चाहिए।

राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी, नई दिल्ली) ने मोन आर्मी ऑपरेशन में नागरिकों की हत्याओं पर रक्षा सचिव और केंद्रीय गृह सचिव और नागालैंड के मुख्य सचिव और पुलिस प्रमुख से विस्तृत रिपोर्ट माँगने के लिए नोटिस जारी किया। एनएचआरसी के एक बयान में कहा गया है कि आगजनी, दंगा और सैनिकों और असम राइफल्स कैंप पर हमले की कई अन्य घटनाओं को अंजाम दिया, जिसके परिणामस्वरूप एक सैनिक सहित अधिक घायल और मौतें हुई।

हॉन्गकॉन्ग स्थित एशियाई मानवाधिकार आयोग (एसीएचआर) ने भी नागालैंड की घटना पर एक बयान जारी किया, जिसका निचोड़ यह था कि ऑपरेशन में शामिल विशेष इकाई (सुरक्षा बलों की) ने मानक संचालन प्रक्रियाओं की धज्जियाँ उड़ाते हुए काम से लौट रहे निहत्थे नागरिकों को मार डाला। उन्होंने बिना किसी चेतावनी के गोलियाँ चला दीं, जो अमानवीय है। जब खनिकों के परिजन समय पर नहीं लौटने पर उनकी तलाश करने निकले, तो दूसरे दौर का ख़ूनी घटनाक्रम हो गया।

एसीएचआर ने कहा कि मीडिया घरानों की रिपोर्ट के अनुसार, जब ग्रामीणों ने यूनिट के वाहनों को देखा, तो उन्हें बताया गया कि उन्हें अस्पताल ले जाया गया। ख़ुद जाँच करने पर सुरक्षा बलों को उसमें ग्रामीणों के शव मिले। इसके बाद भी वहाँ  फायरिंग की गयी।

अधिनियम को एक औपनिवेशिक अवशेष बताते हुए, जो अशान्त क्षेत्रों में तैनात सुरक्षा बलों को अफ्सपा की धारा-4 के तहत कोई भी कार्रवाई करने की शक्ति प्रदान करता है, आयोग ने कहा कि शायद इस बार भारत सरकार न केवल समझने की कोशिश कर रही है, बल्कि अपनी नियम पुस्तिकाओं में इस तरह के एक कठोर कृत्य की अवैधता, बल्कि इसके राजनीतिक सहयोगियों सहित लोगों की भावनाओं को भी दर्शाता है और इसे रद्द करने की राजनीतिक इच्छाशक्ति को दर्शाता है।

राज्य के एक लोकप्रिय अंग्रेजी दैनिक नागालैंड पोस्ट ने इस मुद्दे पर अपने संपादकीय में कहा कि दुनिया भर के ईसाई क्रिसमस पर यीशु के जन्म का जश्न मनाने और फिर एक नये का स्वागत करने की तैयारी कर रहे हैं। 4 दिसंबर की इस दिल दहला देने वाली घटना से नागालैंड के लोग आज भी बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं। विशेष रूप से ओटिंग गाँव के लोग और सामान्य रूप से मोन ज़िले के लोग, जो इस हादसे से बाहर आने की कोशिश कर रहे हैं। वे 21 पैरा कमांडो के विशेष बलों की एक इकाई द्वारा नागरिकों के नरसंहार पर काबू नहीं पा सकते हैं। पीडि़त परिवारों के लिए कोई भी अनुग्रह राशि या रोज़गार मलहम नहीं हो सकता है, बल्कि उनके गहरे दु:ख को कम करने की ज़रूरत है। वे यह कैसे भूल सकते हैं कि कैसे उनके प्रियजनों को बिना किसी कारण के गोली मार दी गयी।

सम्पादकीय में आगे कहा गया है कि अप्राकृतिक मौतों के कारण हुए दर्द और दु:ख ने न केवल राज्य या पूर्वोत्तर को, बल्कि उसके बाहर भी लोगों को पीड़ा का अहसास कराया है। यह उस घटना की भयावहता को दर्शाता है, जिसने कठोर सशस्त्र बल (विशेष शक्तियां) अधिनियम-1958 को फिर सुर्ख़ियों में ला दिया है। उन्होंने कहा कि सुरक्षा बलों की दोषी इकाई को न्याय के लिए अदालत में लाना त्रासदी का एक और महत्त्वपूर्ण पहलू है। नागालैंड के लोगों के लिए, अफ्सपा उन क्रूरताओं का जीता-जागता सुबूत है, जो पिछले 60 साल से उन पर थोपी गयी हैं। इस तरह के कठोर और काले क़ानून का लोकतांत्रिक देश में कोई स्थान नहीं होना चाहिए। इसमें कहा गया है कि 4 दिसंबर के नरसंहार के बाद, नई दिल्ली की प्रतिक्रिया चोट पर नमक डालने जैसी थी।

संपादकीय में दावा किया गया है कि नरसंहार में बच गये लोगों सहित अन्य के वाहन (सुरक्षा बलों द्वारा लक्षित) को बिना किसी चेतावनी और बिना किसी उकसावे के निशाना बनाया गया। इसमें कहा गया है कि केंद्र सरकार सभी तथ्यों को बिना किसी हेरफेर के सामने रखे और गृह मंत्री अमित शाह के बयान का विवादास्पद हिस्सा, जिसमें उन्होंने कहा कि यात्रा करने वाले युवाओं की ग़लत पहचान के कारण यह घटना हुई। इसे दुरुस्त करे, भले अब बहुत देर हो चुकी हो।