कश्मीरी छात्रों की सुरक्षा हो : सुप्रीम कोर्ट

केंद्र और ११ राज्यों को इस संबंध में अदालत का नोटिस

कश्मीरी छात्रों की सुरक्षा को लेकर सर्वोच्च न्यायालय ने सख्ती दिखाते हुए केंद्र सरकार और ११ राज्यों को नोटिस जारी करते हुए छात्रों की सुरक्षा के पक्के इंतजाम करने का निर्देश दिया है। पुलवामा में सीआरपीएफ के काफिले पर आतंकी हमले के बाद देशभर में कश्मीरी छात्रों की सुरक्षा को लेकर सवाल उठ रहे थे क्योंकि उनपर हमलों और दुर्व्यवहार की घटनाएं देखने को मिली थीं।
कोर्ट में जनहित याचिका दायर कर कश्मीरी छात्रों को सुरक्षित माहौल देने की अपील की गई थी, जिसपर कोर्ट ने राज्यों को नोटिस जारी किया है। सर्वोच्च अदालत ने शुक्रवार को जिन राज्यों को इस मामले में नोटिस जारी किया है उनमें महाराष्ट्र, पंजाब, उत्तर प्रदेश, बिहार, जम्मू-कश्मीर, हरियाणा, मेघालय, पश्चिमी बंगाल, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और दिल्ली शामिल हैं जबकि ऐसा ही नोटिस केंद्र सरकार को भी जारी किया गया है। शुक्रवार को सर्वोच्च अदालत ने कहा  कि हिंसा से जुड़े मामलों को देखने के लिए बने नोडल ऑफिसर भी कश्मीरी छात्रों की सुरक्षा सुनिश्चित करें।
अदालत ने कहा कि इन नोडल अधिकारियों के पास कोई भी कश्मीरी छात्र अपनी शिकायत दर्ज करवा सकता है। पुलवामा हमले के बाद देशभर में पाकिस्तान के खिलाफ आवाज़ें उठने लगीं, वहीं अलग-अलग राज्यों में असामाजिक तत्वों की तरफ से कश्मीरी छात्रों के साथ मारपीट और गलत व्यवहार की खबरें सामने आई हैं।  खौफ के चलते कई जगह कश्मीरी छात्रों ने संस्थानों से बाहर निकलना छोड़ दिया।
कश्मीरी छात्रों से मारपीट की नई घटना वतमाल में सामने आई थी जहाँ एक कॉलेज में पढ़ रहे कश्मीरी छात्रों पर हमला किया गया और उन्हें धमकी दी गई। कई जगह  कश्मीरियो की एंट्री बंद करने के बोर्ड लगा दिए गए हैं और कई जगहों पर उनके खिलाफ प्रदर्शन होते दिखे। इसे लेकर सोशल मीडिया में भी भड़काऊ सन्देश देखने को मिलते रहे हैं जबकि बहुत से संवेदनशील लोग इन घटनाओं की सख्त निंदा करते रहे हैं।