कटे-फटे नोट बदलने के नियमों में हुआ संशोधन

रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (आरबीआई) ने  नोट रिफंड रूल्स २००९ में कई महत्वपूर्ण संशोधन किये हैं और उन्हें तत्काल लागू भी कर दिया है।
अब कोई भी बैंक 200 और 2000 रुपये के गंदे और कटे-फटे नोट बदलने से मना नहीं कर सकता है।
आपको याद होगा इससे पहले नियमों के अनुसार सिर्फ 1, 2, 5, 10, 20, 50, 100, 500, 1000 रुपये के नोट बदलने का ही प्रावधान था।
आरबीआई के मुताबिक, 50 रुपये और उससे अधिक मूल्य के नोट के मामले में पूर्ण मूल्य के भुगतान के लिए नोट के न्यूनतम क्षेत्र की जरूरत को लेकर भी नियम में बदलाव किए गए हैं.
रिजर्व बैंक ने कहा, “50 रुपये से कम मूल्यवर्ग के कटे-फटे नोट के पूर्ण मूल्य का भुगतान तभी किया जा सकता है जब नोट के कुल क्षेत्र का कम से कम 40 फीसदी हो।”
नए नियम के अनुसार रिजर्व बैंक के देश भर में कार्यालयों या मनोनीत बैंक शाखाओं में कटे-फटे नोट बदले जा सकते हैं।
नोट बदलने का कानून आरबीआई एक्ट की धारा 28 के अंतर्गत आता है। इसमें नोटबंदी के पहले जैसे ही कटे फटे या गंदे नोट बदलने की इजाजत थी। नोटबंदी के बाद रिजर्व बैंक ने अब तक इसमें कोई भी संशोधन नहीं किया था।
रिपोर्ट्स के मुताबिक़ संशोधित नियमों में 200 और 2000 रुपये के नोट बदलने के प्रावधान को जोड़ दिया गया है। साथ ही 1000 रुपए के नोट को बदलने का प्रावधान हटा दिया गया है।
आप को याद होगा कि नवंबर 2016 को नोटबंदी के बाद 2000 रुपये के नोट जारी किए गए थे। जबकि 200 रुपये का नोट सितंबर 2017 के बाद जारी हुआ था ।