उमेश पाल अपहरण केस में कोर्ट ने अतीक अहमद दोषी करार, 7 बरी

एमपी-एमएलए कोर्ट ने अतीक अहमद को उमेश पाल अपहरण मामले में दोषी करार दिया है। अपहरण मामले में 3 आरोपियों को दोषी करार दिया गया है। अतीक समेत तीनों दोषियों को उम्र कैद की सजा सुनार्इ गर्इ है। इस मामले में अतीक का भार्इ अशरफ भी आरोपी था। उसे बरी कर दिया गया है।

सजा का ऐलान जज दिनेश कुमार शुक्ल ने सुनाया है। इस मामले में अतीक अहमद, दिनेश पासी खान और शौलत हनीफ को 364a, 34, 120, 341, 342, 504, 506 धाराओं में दोषी करार पाया गया है।

एमएलए और एमपी कोर्ट ने तीनों दोषियों पर एक-एक लाख का जुर्माना भी लगाया गया है।

आपको बता दें, इस मामले में कोर्ट का फैसला 17 साल बाद आया है। अतीक अहमद पिछले चार साल से गुजरात के साबरमती जेल में बंद था। और सुनवार्इ के लिए कोर्ट ने पुलिस को उसे प्रयागराज लाने को कहा था। अतीक अहमद पर 100 से अधिक मुकदमे दर्ज है। अतीक पांच बार विधायक और फूलपुर लोकसभा सीट से सांसद भी रह चुका है।