उन्नाव पीड़िता के पिता हत्या मामले में पूर्व विधायक सेंगर सहित सभी दोषियों को १० साल कैद, १०-१० लाख जुर्माना भी

दिल्ली की अदालत ने उन्नाव दुष्कर्म मामले में पीड़िता के पिता की हिरासत में मौत के मामले में शुक्रवार को भाजपा के पूर्व विधायक कुलदीप सेंगर को १० साल की कैद की सजा सुनाई है। उनके साथ ही उनके भाई अतुल सेंगर और अन्य सभी सात दोषियों को १०-१० साल की सजा सुनाई गयी है। इसके अलावा सभी दोषियों पर १०-१० लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है और यह रकम पीड़ित के परिवार को दी जाएगी।

गौरतलब है कि पूर्व भाजपा विधायक सेंगर को पहले ही इसी पीड़ित से बलात्कार का दोषी पाए  जाने पर उम्रकैद की सज भी मिल चुकी है। सेंगर इस समय दिल्ली में तिहाड़ जेल में बंद है। उन्नाव दुष्कर्म पीड़ित के पिता की ९ अप्रैल, २०१८ को न्यायिक हिरासत में मौत हो गई थी।

दिल्ली की अदालत ने ४ मार्च को कुलदीप सेंगर, उसके भाई अतुल सेंगर, दो पुलिसकर्मियों और तीन अन्य आरोपियों को कोर्ट ने दोषी ठहराया था और सजा का फैसला सुरक्षित रखा था। सीबीआई ने इस मामले को वीभत्स बताते हुए दोषियों को कड़ी सजा की मांग की थी।