इलाहाबाद हाई कोर्ट के पूर्व जज एसएन शुक्ला और उनकी पत्नी पर सीबीआई ने भ्रष्टाचार का मामला किया दर्ज

केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश एसएन शुक्ला और उनकी पत्नी के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति का केस दर्ज किया गया है। पूर्व जज के खिलाफ भ्रष्टाचार का यह दूसरा मामला है।

आरोप है कि रिटायर्ड जस्टिस ने अप्रैल 2014 से दिसंबर 2019 तक इलाहाबाद और लखनऊ बेंच में जस्टिस रहते हुए करोड़ों की संपत्ति बनाई थी। शुक्ला और उनकी पत्नी ने आय के ज्ञात स्रोत से अधिक कथित रूप से 2.45 करोड़ रुपये की संपत्ति अर्जित की है। न्यायमूर्ति एसएन शुक्ला इलाहाबाद उच्च न्यायालय से जुलाई 2020 में सेवानिवृत्त हुए थे।

साथ ही सीबीआई ने उनकी संपत्ति व बैंक खातों की जांच में पाया है कि 165 फीसदी आय से अधिक संपत्ति निकाली। एसएन शुक्ला पर एमबीबीएस कोर्स में दाखिले के लिए एक निजी मेडिकल कॉलेज को कथित रूप से फायदा पहुंचाने का आरोप था। आरोप था कि उन्होंने एक प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में नामांकन की तारीख बढ़ा कर कॉलेज की मदद की थी।

सीबीआई ने 4 दिसंबर 2019 को इलाहाबाद उच्च न्यायालय के तत्कालीन न्यायाधीश एसएन शुक्ला के साथ आईएम कुद्दुसी, छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के सेवानिवृत न्यायाधीश और चार अन्य के खिलाफ लखनऊ स्थित एक मेडिकल कॉलेज के पक्ष में पैसे लेकर आदेश प्राप्त करने के आरोप में भ्रष्टाचार का केस दर्ज किया था।

आपको बता दें, सुप्रीम कोर्ट की इन-हाउस जांच में भी न्यायमूर्ति एसएन शुक्ला द्वारा किए गए भ्रष्टाचार का खुलासा हुआ था। और भारत के तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश दीपक मिश्रा ने 2018 में उनके ऊपर महाभियोग की सिफारिश की थी। किंतु न्यायमूर्ति मिश्रा के उत्तराधिकारी न्यायमूर्ति रंजन गोगोई के कार्यकाल में उनके ऊपर महाभियोग नहीं लगाया गया था।