असम सीरियल ब्लास्ट में १५ दोषी करार

इनमें एनडीएफबी के संस्थापक रंजन दैमारी भी

आसाम में २००८ में हरे सीरियल ब्लास्ट मामले में सीबीआई की विशेष अदालत ने सोमवार को १५ लोगों को दोषी करार दिया है। इनमें  नेशनल डेमोक्रेटिक फ्रंट ऑफ बोडोलैंड (एनडीएफबी) के संस्थापक रंजन दैमारी भी शामिल हैं। अदालत दोषियों को सजा ३० जनवरी को सुनाएगी।

गुवाहाटी में सीबीआई की विशेष अदालत ने सोमवार को साल २००८ में हुए मामले में यह फैसला सुनाया है। गौरतलब है कि ३० अक्टूबर, २००८ की  दोपहर गुवाहाटी और उसके आसपास पश्चिमी असम इलाके में एक के बाद एक १८ धमाके भीड़ भरे बाज़ार में हुए थे।

इन विस्फोटों में ८१ लोगों की जान चली गयी थी। इन विस्फोटों में करीब ४७० लोग घायल भी हो गए थे। अदालत में सुनवाई के दौरान राज्य सरकार ने इस मामले में दोषियों के लिए फांसी की सजा की मांग की थी।

स्पेशल पब्लिक प्रसिक्यूटर टीडी गोस्वामी के मुताबिक राज्य सरकार की तरफ से इस मामले में दोषियों को फांसी की मांग की गई है। सीबीआई की विशेष अदालत अब इस मामले पर सज़ा ३० जनवरी को सुनाएगी। इन विस्फोटों में घायल कई लोग इतने घायल हो गए थे कि वे पूरी तरह स्वस्थ नहीं हो सके।