अयोग्य शिक्षक किये भर्ती

पंजाब के बाद हिमाचल विश्वविद्यालय के शिक्षकों की नियुक्ति जाँच के घेरे में

पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय द्वारा पंजाब में 1,158 सहायक प्रोफेसरों के चयन को रद्द करने के बाद पड़ोसी हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय में हाल ही में संकाय की भर्ती जाँच के दायरे में आ गयी है। ऐसा लगता है मानो पंजाब में नियुक्तियों की ही तरह कहानी की पुनरावृत्ति हुई हो, जिसके लिए प्रक्रिया अक्टूबर, 2021 में राज्य में विधानसभा चुनाव से पहले शुरू हुई थी। हिमाचल में नवंबर, 2022 तक चुनाव होने जा रहे हैं।

पंजाब में राज्य के कॉलेजों में 1,158 सहायक प्रोफेसरों की भर्ती 19 साल बाद 2021 में की गयी थी। पदों का विज्ञापन 19 अक्टूबर, 2021 को निकाला गया था। 03 दिसंबर को पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार की भर्ती प्रक्रिया को आगे बढऩे से रोक दिया था। भर्ती मानदण्ड को चुनौती देने वाली याचिकाओं में आरोप थे कि मानदण्ड पूरी तरह मनमाने और भेदभावपूर्ण थे और केवल अतिथि संकाय, अंशकालिक और कॉलेजों में काम करने वाले अनुबंध शिक्षकों को कार्य अनुभव के बदले प्राथमिकता दी गयी थी। यह भी आरोप लगाया गया था कि 20 से 22 नवंबर तक आयोजित परीक्षा से पहले पंजाबी और गणित के प्रश्न पत्र सार्वजनिक हो गये थे।

आरोपों के दृष्टिगत उच्च न्यायालय ने 3 दिसंबर को नियुक्तियों पर रोक लगाने का आदेश दिया था। हालाँकि बाद में दायर याचिका में आरोप लगाया गया था कि नियुक्तियों पर रोक के आदेश का उल्लंघन किया गया था और उस रात चयन-पत्र जारी किये गये, जब उच्च न्यायालय द्वारा आदेश पारित किया गया था और कुछ में तो पिछली तारीख़ वाले मामले भी थे। उच्च न्यायालय ने 23 दिसंबर को राज्य सरकार को भर्ती से सम्बन्धित रिकॉर्ड सील करने और इसे मुख्य सचिव की हिफ़ाज़त में रखने का निर्देश दिया था।

आरटीआई में ख़ुलासा
अब स्टूडेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया (एसएफआई) ने एक चौंकाने वाला ख़ुलासा करते हुए दावा किया है कि सतर्क छात्रों द्वारा हासिल की गयी 13,000 पेज की आरटीआई से ज़ाहिर होता है कि भर्ती प्रक्रिया फ़र्ज़ी थी और निर्धारित मानदंडों का उल्लंघन करके की गयी। छात्रों ने आरोप लगाया कि पिछले दो साल, जबसे देश कोरोना महामारी की चपेट में है, तबसे एचपीयू फैकल्टी सदस्यों के लिए फ़र्ज़ी भर्ती प्रक्रिया में शामिल था।

एसएफआई ने आरटीआई के ज़रिये क़रीब 145 चयनित शिक्षकों का रिकॉर्ड माँगा। छात्रों का आरोप है कि विश्वविद्यालय के जन-सूचना अधिकारी ने सूचना देने में देरी की। छात्रों ने आरोप लगाया कि अधिनियम के तहत पहली अपील करने के बाद भी उन्हें जानकारी नहीं दी गयी। राज्य सूचना आयोग के समक्ष दूसरी अपील के बाद जाकर छात्रों को 13,000 पृष्ठों की सूचना प्रदान की गयी। छात्रों ने दावा किया कि लगभग 26,000 रुपये ख़र्च करने और विश्वविद्यालय के जागरूक छात्रों, कर्मचारियों और शिक्षकों की सहायता लेने के बाद एसएफआई कार्यकर्ताओं और वकीलों ने यूजीसी के कुछ चयन मापदण्डों पर गहन शोध किया। छात्रों ने यह भी दावा किया कि 145 चयनित सहायक प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर और प्रोफेसर के प्रश्नपत्रों की जाँच के बाद क़रीब 70 फ़ीसदी अपात्र लोगों की भर्ती की गयी है। उन्होंने आरोप लगाया कि चयनित शिक्षकों को उनके प्रकाशित शोध पत्रों में अंक दिये गये, जो यूजीसी के सहकर्मी समूह में नहीं हैं; और जो प्रकाशित प्रश्न-पत्र की समीक्षा करने के लिए अधिकृत हैं।

इंटरनेशनल जर्नल ऑफ एनालिटिकल एंड एक्सपेरिमेंटल मॉडल एनालिसिस, वॉल्यूम-ङ्गद्यद्य अंक 01 जनवरी, 2020 में प्रकाशित कुछ पेपर का सन्दर्भ देते हुए छात्रों ने कहा कि एक ही पत्रिका में प्रकाशित संयुक्त पत्र पर दिये गये कुल 10 अंकों के मुक़ाबले केवल एक उम्मीदवार को 12.6 अंक दिये गये हैं। छात्रों ने इसे राज्य के उच्च शिक्षा में एक निम्नतम् बताते हुए कहा कि ऐसे शिक्षकों का चयन किया गया है, जिनकी पीएचडी डिग्री यूजीसी के नियमों के अनुरूप नहीं है।

नियमों की धज्जियाँ उड़ायीं
छात्रों ने कहा कि दो शोध पत्रों के अनिवार्य प्रकाशन के अलावा योग्यता की चार अन्य परतें हैं, ताकि सक्षम संकाय सदस्यों की भर्ती हो सके। पीएचडी उम्मीदवार की डिग्री नियमित तरीक़े से होनी चाहिए और पीएचडी थीसिस का मूल्यांकन कम-से-कम दो बाहरी परीक्षकों से होना चाहिए और ओपन पीएचडी उम्मीदवार की मौखिक परीक्षा आयोजित की जानी चाहिए थी। उम्मीदवारों को अपने पीएचडी के आधार पर कम-से-कम दो प्रश्न-पत्र प्रस्तुत करने चाहिए। यूजीसी या आईसीएसएसआर या ईएसआईआर या किसी समान एजेंसी द्वारा प्रायोजित या वित्त पोषित या समर्थित सम्मेलनों या सेमिनार में काम किया होना चाहिए। इन शर्तों की पूर्ति को सम्बन्धित विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार या डीन (शैक्षणिक मामले) द्वारा प्रमाणित किया जाना ज़रूरी है। छात्रों ने बताया कि जिन उम्मीदवारों ने नेट क्वालिफाई भी नहीं किया है और पीएचडी नहीं हैं, उन्हें एसोसिएट प्रोफेसर के पदों के लिए चुना गया है। तथ्य यह है कि आवश्यक पाँच शर्तों को पूरा नहीं करने वाले उम्मीदवारों का भी चयन कर लिया गया था।

शॉर्टलिस्ट किये गये उम्मीदवारों का नाम लिए बिना छात्र संगठन एसएफआई ने दावा किया कि कई को अंग्रेजी, हिन्दी, माइक्रोबायोलॉजी, बायो-साइंसेज, केमिस्ट्री, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, लॉ, गणित, जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन, सोशियोलॉजी, पॉलिटिकल साइंस डिपार्टमेंट में कथित तौर पर फ़र्ज़ी अनुभव हासिल करने के बाद फ़र्ज़ी प्रक्रिया के तहत शॉर्टलिस्ट किया गया था। कई शिक्षकों को उनके अनुभव के प्रमाण-पत्र दिये गये, जो शॉर्टलिस्टिंग अधिकारियों के समक्ष उनके स्वयं के प्रस्तुतीकरण का खण्डन करते हैं। सहायक प्राध्यापकों को 8 और 10 वर्ष के अध्यापन अनुभव के लिए 10 अंक दिये गये थे। हालाँकि शिक्षण अनुभव प्रमाण पत्र उनकी पीएचडी की अवधि (नियमित आधार पर किये गये) के साथ ओवरलैप होते हैं। जिन संस्थानों से ये प्रमाण-पत्र प्राप्त हुए हैं, उन्होंने वेतन पर्ची या वेतन पर्ची या वित्तीय प्रमाण भी जारी नहीं किया है।

सूचना का अधिकार अधिनियम (आरटीआई) के तहत एकत्रित जानकारी के अनुसार विभागीय शैक्षणिक समिति से कोई चर्चा नहीं हुई, जबकि जब भी कोई सीट बनती है, तो कार्यभार के आधार पर सम्बन्धित विभाग से हर तरह से प्रस्ताव तैयार किया जाता है। कुछ को आर्थिक रूप से कमज़ोर (ईडब्ल्यूएस) और ओबीसी प्रमाण-पत्रों के तहत चुना गया। हैरानी की बात यह है कि इस कक्षा में चयनित शिक्षकों ने लिखित में दिया कि आवेदन तक वह पिछले 7-8 साल से नियमित रूप से 15600-39100-60006 के वेतनमान पर अन्य संस्थानों में एसोसिएट प्रोफेसर के रूप में काम कर रहे थे।

एसएफआई ने सवाल किया कि यह जाँच का एक विषय है कि उन्हें ईडब्ल्यूएस प्रमाण-पत्र कैसे मिला। फिर कई शॉर्टलिस्ट किये गये उम्मीदवारों के पास निम्न में से कोई भी सम्पत्ति नहीं है, ग्रामीण क्षेत्रों में एक हेक्टेयर से अधिक की कृषि भूमि और शहरी क्षेत्रों में 500 वर्ग मीटर भूमि, ग्रामीण और शहरी आवासीय फ्लैट या क्षेत्रों में 2,500 वर्ग फुट से अधिक का घर।

शिक्षकों की नियुक्ति कार्यकारिणी द्वारा की जाती है; लेकिन इस मामले में ईसी की बैठक में प्रस्तावित मद में शिक्षकों के साक्षात्कार का परिणाम उसी दिन घोषित कर दिया गया। जबकि यह एक बहुत-ही महत्त्वपूर्ण बात है और उस पर उचित चर्चा के बाद ही किसी निष्कर्ष पर पहुँचा जाना चाहिए।

यूआईआईटी में नियुक्तियाँ
ऐसे शिक्षकों का चयन किया गया है, जिनका टेली शीट में शैक्षणिक स्कोर 100 में से केवल 30, 32 और 40 है और दूसरी ओर प्रतिभाशाली और अनुभवी उम्मीदवारों की कथित रूप से अनदेखी की गयी है। यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी (यूआईआईटी) का कामकाज प्रशासनिक और वित्तीय नियमों के ख़िलाफ़ कार्रवाई को लगातार बढ़ावा दे रहा है। कई प्रकार के शिक्षकों और ग़ैर-शिक्षण पदों का निर्माण, उनके विभाग की अकादमिक समिति, अध्ययन बोर्ड में निर्णय के बाद कथित तौर पर अकादमिक सर्कल की अनदेखी और उन्हें सीधे कार्यकारी परिषद् (ईसी) में ले जाना इसके बड़े उदाहरण हैं।

भर्ती प्रक्रिया में 80 और 20 अंक अन्तिम चयन में और अन्तिम मेरिट में 80 अंक अकादमिक अनुभव और प्रकाशन आदि के लिए और 20 अंक साक्षात्कार के लिए विभाजित किये गये थे। लेकिन एसएफआई ने आरोप लगाया कि चयन शत्-प्रतिशत साक्षात्कार के आधार पर किया गया। कई मामलों में अन्तिम चयन के लिए अकादमिक अनुभव और प्रकाशन के अंकों पर विचार ही नहीं किया गया था।