अब सरकारी कर्मचारी नहीं पहन सकेंगे जीन्स टी-शर्ट, महाराष्ट्र का नया ड्रेस कोड

महाराष्ट्र में अब सरकारी कर्मचारी दफ्तरों में अपने मनमाफिक कपड़े पहन कर नहीं आ सकेंगे। इस बाबत ड्रेस कोड अब सरकारी कर्मचारियों पर भी लागू कर दिया गया है।

राज्य सरकार ने कार्यालयों में कर्मचारी क्या और कैसे कपड़े पहनेंगे, इस बारे में निर्देश जारी किए हैं। सरकार का मानना है कि सरकारी दफ्तर में काम करने वाले अधिकारियों का ड्रेस कोड ऐसा होना चाहिए जिससे उनकी छवि अच्छी बने।

सरकार की ओर से सभी सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों से यह अपेक्षा की जाती है कि वे अच्छा व्यवहार करें और एक अच्छा व्यक्तित्व बनाए रखें। यदि अधिकारी और कर्मचारियों का ड्रेस कोड अशोभनीय और अस्वच्छ है, तो इससे उनके संपूर्ण प्रदर्शन पर अप्रत्यक्ष प्रभाव पड़ता है।

ड्रेस कोड के अनुसार सरकारी कर्मचारी

1) रंगीन नक्काशी / चित्रों वाले गहरे रंग के कपड़े न पहनें। साथ ही, सभी अधिकारियों और कर्मचारियों को कार्यालय में जींस टी-शर्ट नहीं पहननी चाहिए।

2) खादी को बढ़ावा देने के लिए, सभी अधिकारियों और कर्मचारियों को सप्ताह में एक बार (शुक्रवार) खादी पहननी चाहिए।

3) महिला अधिकारियों और कर्मचारियों को कार्यालय में सैंडल, जूते का उपयोग करना चाहिए और पुरुष अधिकारियों और कर्मचारियों को जूते, सैंडल का उपयोग करना चाहिए।

4) कार्यालय में चप्पल का उपयोग नहीं किया जाना चाहिए

5) सभी अधिकारियों और कर्मचारियों द्वारा पहनी जाने वाली पोशाक साफ-सुथरी होनी चाहिए। उदाहरण के लिए, महिला कर्मचारियों को साड़ी, सलवार / चूड़ीदार कुर्ता, ट्राउजर पैंट और कुर्ता या शर्ट पहननी चाहिए, साथ ही आवश्यकता पड़ने पर दुपट्टा भी। पुरुष कर्मचारियों को शर्ट, पैंट / पतलून पहननी चाहिए।

6) इस बात का ध्यान रखा जाना चाहिए कि पहनी गई पोशाख साफ और सुव्यवस्थित हो।