भारत बंद के मद्देनज़र देश के विभिन्न हिस्सों में धारा 144 लागू

जाति आधारित आरक्षण के विरोध में बुलाये गए भारत बंद के मद्देनज़र देश के विभिन्न हिस्सों में निषेधाज्ञा आदेश लगाई गयी है।

भारतीय दंड संहिता की 144 धारा, जो किसी जगह पांच या अधिक लोगों को एकत्र होने से प्रतिबंधित करती है, राजस्थान के जयपुर और भरतपुर, मध्य प्रदेश के भोपाल और उत्तराखंड की नैनीताल में लगाया गया है।

भरतपुर में धारा 144 को 15 अप्रैल तक लगाया गया है और इंटरनेट सेवा भी आज सुबह 9 बजे तक निलंबित रहेगी।

जिला प्रशासन ने जुलूस और धरने पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया है और चेतावनी दी है कि कानून तोड़ने वालों के खिलाफ “कड़ी कार्रवाई” की जाएगी।

नौकरी और शिक्षा में जाति आधारित आरक्षण के खिलाफ ये राष्ट्रव्यापी बंद कुछ संगठनों द्वारा बुलाया गया है।

गृह मंत्रालय ने सभी राज्यों के लिए एक सलाह जारी की है कि यदि आवश्यक हो, तो उन्हें आवश्यक व्यवस्था करने और निषेध आदेश जारी करने के लिए कहें।

2 अप्रैल को हुई राष्ट्रव्यापी हड़ताल के दौरान उत्तर प्रदेश, ओडिशा, बिहार, गुजरात और पंजाब सहित विभिन्न राज्यों में हिंसक विरोध प्रदर्शन हुए जिसमें 10 से अधिक लोगों की मौत हो गई।

2 अप्रैल को भारत बंद को एससी / एसटी अत्याचार अधिनियम की रोकथाम पर सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के खिलाफ विरोध करने के लिए बुलाया गया था।

दलित निकायों का दावा है कि मार्च 20 के आदेश ने अधिनियम को कमज़ोर किया, जो कि भेदभाव और अत्याचारों के खिलाफ हाशिए समुदायों की रक्षा करता है।