धनशोधन मामले में गिरफ्तार महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री देशमुख को बॉम्बे हाईकोर्ट से जमानत

धनशोधन मामले में गिरफ्तार महाराष्ट्र के पूर्व गृहमंत्री अनिल देशमुख को जमानत मिल गयी है। उन्हें यह जमानत बॉम्बे हाईकोर्ट से मिली है। उन्हें नवंबर 2021 में गिरफ्तार किया गया था।

इस साल की शुरुआत में एक विशेष पीएमएलए अदालत ने देशमुख की जमानत अर्जी खारिज कर दी थी। इसके बाद उन्होंने उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था। साल के शुरू में विशेष पीएमएलए अदालत द्वारा उनकी जमानत अर्जी खारिज करने के बाद उन्हें उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाना पड़ा था।

याद रहे मुंबई के पूर्व पुलिस आयुक्त परमबीर सिंह ने महाराष्ट्र के पूर्व गृहमंत्री अनिल देशमुख पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए थे। इन आरोपों के बाद सीबीआई ने देशमुख के खिलाफ भ्रष्टाचार का मामला दर्ज किया था। इसके बाद ईडी ने भी देशमुख के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया था।

प्रवर्तन निदेशालय ने जांच करने के दौरान ही नवंबर, 2021 में देशमुख को गिरफ्तार कर लिया था, जिसके बाद से वे न्यायिक हिरासत में हैं। ईडी की चार्जशीट में दावा किया गया है कि देशमुख ने अपने आधिकारिक पद का दुरुपयोग किया। देशमुख पर मुंबई के विभिन्न बार और रेस्तरां से करीब करोड़ों रुपये वसूलने का आरोप है।